नियमित पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग नहीं हो सकती -हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला केंद्र सरकार पर भी लागू होना चाहिए
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका, लगाई आउटसोर्सिंग पर रोक
उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग से सरकारी काम-काज पर अदालत की रोक
‘नियमित पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग नहीं हो सकती’ -HC
नियमित पदों पर सीधे नियुक्तियां हों-HC
आउटसोर्सिंग के सहारे पद न भरे जाएं-HC
मैन पावर आउटसोर्सिंग पर हाईकोर्ट हैरान
स्वीकृत पदों पर भर्ती के बजाय कैसे और क्यों की जा रही है आउटसोर्सिंग -HC
बड़े पैमाने पर की जा रही है सरकारी दफ्तरों में आउटसोर्सिंग, यह मान्य नहीं हो सकती।
जस्टिस भंडारी, जस्टिस श्रीवास्तव की कोर्ट का फैसला।
यही फैसला केंद्र सरकार पर भी लागू होना चाहिए।