झांसी मंडल: गैर रनिंग कर्मचारियों को रनिंग एवं किलोमीटरेज भत्तों का नियम विरुद्ध भुगतान

नियम विरुद्ध भुगतान की रिकवरी संबंधित कर्मचारियों के वेतन से कराने और कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग

उमेश शर्मा, ब्यूरो प्रमुख

प्रयागराज: उत्तर मध्य रेलवे, झांसी मंडल में आदेश सं. 734/16-11-2015- 865/31-8-2018 के तहत एसएसई/टीडी धौलपुर के मातहत टेक्नीशियन ग्रेड-1 लाइनमैन जैसे कुछ कर्मचारी गैर रनिंग कैटेगिरी में पदोन्नति के बावजूद दो-दो जगह से रनिंग भत्ते एवं किलोमीटरेज का फायदा वर्षों से ले रहे हैं।

गैर रनिंग कैटेगिरी में पदोन्नति के बावजूद इन रेलकर्मियों को नियम विरुद्ध लाखों रुपयों का भुगतान लंबे अर्से से किया जा रहा है।

रेलवे बोर्ड के पत्रांक पीसी-वी-/2000/सीसी/16/पीटी, दि. 15.11.2010 की घोर अवहेलना खुलेआम की जा रही है। इन कर्मचारियों को टावर वैगन ड्राइवर के रूप में वेतन एवं रनिंग भत्तों का भुगतान दोनों पदों से किया जा रहा है। जबकि इनका वास्तविक पद वरिष्ठ टेक्नीशियन लाइनमेन है।

तथापि टावर वैगन ड्राइवर पद से 33% और माइलेज का भुगतान किया जा रहा है। जबकि नियमानुसार किसी भी प्रकार के रनिंग भत्ते एवं रनिंग कर्मचारी अनुमेय अन्य सुविधाओं का पात्र ही नहीं हैं।

इसी तरह अन्य कर्मचारी कई मामलों में रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश के विरुद्ध आदेश जारी करके रेल राजस्व को लाखों रुपयों की आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है।

झांसी मंडल में विद्युत (कर्षण वितरण) विभाग में विगत कई वर्षो से कार्यरत सभी टावर वैगन ड्राइवरों की पोस्टिंग एवं पदौन्नति से संबंधित मामलों में नियमों की अनदेखी की जांच सुनिश्चित की गई है।

गैर रनिंग पदों पर पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों को अविलंब रनिंग एवं किलोमीटरेज भत्ते का वेतन भुगतान तत्काल रोके जाने की मांग कई कर्मचारियों द्वारा लंबे अर्से से की जा रही है पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

नियम विरुद्ध किए गए भुगतान की भरपाई (रिकवरी) कर्मचारियों के वेतन से कराने की मांग भी इन कर्मचारियों ने की है।

इस मामले में लिप्त और दोषी पाए जाने वाले मंडल कार्मिक विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की गई है, जिससे भविष्य में इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।