प्रॉपर आईडी होने के बावजूद बुकिंग क्लर्क ने नहीं दिया फार्मा कर्मचारी को टिकट
रेल प्रशासन मामले का अविलंब संज्ञान ले और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करे!
मुंबई : रेलवे की बरबादी चालू है। पूरी रेल को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है, तथापि कुछ रेलकर्मियों की मनमानी पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। यहां तक कि उपयुक्त विभागीय आदेश होने के बावजूद वह अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
ऐसा ही एक मामला कल बुधवार, 9 सितंबर को पश्चिम रेलवे के ग्रांट रोड स्टेशन पर तब हुआ जब एक फार्मा कंपनी का कर्मचारी टिकट लेने के लिए बुकिंग खिड़की पर गया। फार्मा कंपनी के उक्त कर्मचारी ने कंपनी द्वारा जारी किया गया आईडी खिड़की पर प्रस्तुत किया।
परंतु टिकट खिड़की पर उपस्थित बुकिंग क्लर्क ने उसे टिकट देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि फार्मा कंपनियों के स्टाफ को लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति नहीं है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि कोविड-१९ महामारी के चलते समस्त मेडिकल एवं फार्मा स्टाफ अत्यावश्यक सेवा में शामिल है और यह सर्वज्ञात तथ्य है। तथापि उक्त उद्दंड बुकिंग क्लर्क ने फार्मा कर्मचारी को टिकट देने से मना कर दिया।
फार्मा कंपनी के कर्मचारी ने बुकिंग क्लर्क को समझाने की बहुत कोशिश की, डीआरएम द्वारा जारी आदेश का भी हवाला दिया, तथापि बुकिंग क्लर्क टस से मस नहीं हुआ। अंततः फार्मा कर्मचारी को किंकर्तव्यविमूढ़ होकर वापस जाना पड़ा।
उल्लेखनीय है कि डीआरएम, मुंबई सेंट्रल की तरफ से एसीएम/पीएम, मुंबई सेंट्रल डिवीजन, पश्चिम रेलवे द्वारा 5 सितंबर 2020 को जारी आदेश के पैरा नं. 9 में स्पष्ट रूप से सभी सरकारी और निजी पैथॉलाजिकल, लैब टेस्टिंग एवं फार्मा स्टाफ सहित सभी सरकारी/निजी अस्पतालों के स्टाफ को लोकल ट्रेनों से यात्रा करने की अधिकृत अनुमति दी गई है।
एक फार्मा कंपनी के डायरेक्टर ने फोन पर बताया कि जब इस बारे में संबंधित रेल अधिकारियों से उन्होंने बात की, तो उनका सिर्फ इतना ही कहना था कि “बुकिंग क्लर्क को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वह फार्मा स्टाफ को टिकट देने से मना नहीं कर सकता।” परंतु उन्होंने संबंधित बुकिंग क्लर्क के विरुद्ध कोई उचित विभागीय कदम नहीं उठाया।
डीआरएम/मुंबई सेंट्रल को उपरोक्त मामले पर उचित संज्ञान लेना चाहिए और पूरे मामले की छानबीन करके संबंधित बुकिंग स्टाफ के विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।
यहां प्रस्तुत है एसीएम/पीएम, मुंबई सेंट्रल डिवीजन द्वारा जारी किया गया उक्त पत्र-
Divisional Railway Manager’s Office,
Commercial Department,
Mumbai Central, Mumbai 400 008
Letter No. C/25/BKG/2014-Vol-IV
Date: 05.09.2020
All concerned CBS, CTIs, Beat CMIs & DySS (Commercial) of Mumbai Division
Subject: Consolidated list of Essential Services staff permitted to travel by EMU trains.
Ref.: This office letter of even no. dated 19.06.2020, 01.07.2020 & 11.07.2020.
Apropos the above, on demand from State Govt, Ministry of Railways has permitted running of EMU trains for on duty Essential Services staff. The following categories of Essential Services staff are permitted to travel by EMU trains:
- All Railway staff including staff of all Railway PSUs (MRVC, IRCTC, etc.) & all who have been issued authority to travel in Workmen Special.
- All staff of Mantralaya including staff of Collector Office.
- Staff of all Municipal Corporation (MCGM, MBMC, VVMC, TMC, KDMC, NMMC, Palghar Municipal Corpn) including Municipal School teachers & contractual staff engaged by Municipal Corporations.
- Maharashtra Police including Mumbai Police and GRP.
- Employees of BEST, MSRTC, MBMT, VVMT, NMMT, TMT, KDMT.
- All employees of Central Govt & employees of Central Government PSUs
- Defence personnel, employees of Income Tax, GST, Customs, Deptt of Post, Mumbai Port Trust, Judiciary and Raj Bhavan.
- Employees of Nationalised Banks.
- All Government/Private Hospital staff including all Pathological/Lab testing/Pharma staff.
All concerned are instructed to issue Journey Ticket/Season Ticket to the above enlisted Essential Services staff on production of valid Identity Card issued by their organisation.
The journey ticket/season ticket shall be valid with identity card issued by concerned organization only.
(Anitha P)
ACM (PM) – BCT
For DRM (C) – BCT/WR