रेल पटरियों पर अनधिकृत मूवमेंट रोकने हेतु रेलवे द्वारा शुरू किया गया विशेष संरक्षा अभियान

लोको पायलट, गार्ड, गेटमैन, ट्रैकमैन, स्टेशन मास्टर्स, पॉइंट्समैन, रेल सुरक्षा बल सहित सभी रेल कर्मचारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश

रेलवे ट्रैक पर किसी भी अनधिकृत मूवमेंट/ट्रेसपासिंग के प्रति भारतीय रेल के प्रयास लगातार जारी रहे हैं। इस संबंध में नियमित जन जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। तथापि औरंगाबाद, महाराष्ट्र, नांदेड़ मंडल, दक्षिण मध्य रेलवे के क्षेत्र में हाल ही में हुई घटना के मद्देनजर रेल लाइनों पर ट्रेसपासिंग रोकने के लिए रेलवे बोर्ड ने नियमित प्रयास जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

यद्यपि नियमित यात्री सेवाओं को लॉकडाउन में रोक दिया गया है, तथापि मालगाड़ियों और पार्सल विशेष ट्रेनों के निरंतर मूवमेंट की जानकारी लगातार साझा की गई है, तथापि विशेष जागरूकता अभियान के तहत रेलवे ट्रैक पर पैदल आवाजाही न करने के लिए रेलवे द्वारा बड़ी संख्या में एसएमएस भेजकर सर्वसामान्य नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है।

राज्य सरकारों से पूर्व लिखित सहमति के आधार पर श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। राज्यों की मांग के अनुसार श्रमिक स्पेशल गाड़ियों का परिचालन भारतीय रेल द्वारा विभिन्न मार्गों पर किया जा रहा है। तथापि सुरक्षित एवं सुचारु ट्रेन संचालन रेलवे की प्राथमिकता है। ट्रेन परिचालन की वर्तमान स्थिति और प्रवासी मजदूरों के मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए रेल पटरियों पर अनधिकृत पैदल आवाजाही को रोकने हेतु मंडलों को इस पर कड़ी निगरानी रखने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया है।

इसी क्रम में रेलवे ट्रैक पर और उसके निकट अनधिकृत मूवमेंट/ट्रेसपासिंग पर अंकुश लगाने के लिए नियमित प्रयासों के साथ ही रेलवे द्वारा एक संरक्षा अभियान शुरू किया गया है। रेलवे में शुरू हुए एक पखवाड़े के इस संरक्षा अभियान के तहत कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर जोर दिया गया है, जो इस प्रकार हैं-

  • सभी लोको पायलट, गार्ड, गेटमैन, ट्रैकमैन, स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, रेल सुरक्षा बल और अन्य सभी रेल कर्मचारियों को किसी भी व्यक्ति द्वारा रेलवे ट्रैक पर या उसके निकट किसी भी तरह के अनधिकृत मूवमेंट, ट्रेसपासिंग के निकटतम स्टेशन, नियंत्रण कक्ष, पर्यवेक्षक, आरपीएफ पोस्ट को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उस पर त्वरित आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

  • भारतीय रेलवे के सभी जोनों/मंडलों को निर्देशित किया गया है कि वे ऐसे किसी भी अनधिकृत मूवमेंट और उस पर की गई कार्रवाई का उचित रिकॉर्ड रखें। मंडलों को अभियान पूरा होने पर इसकी पूरी रिपोर्ट जोनल मुख्यालय और रेलवे बोर्ड को भेजने के लिए भी निर्देशित किया गया है, ताकि इस संबंध में आगे की आवश्यकता हेतु उचित निर्णय लिया जा सके।

  • विभिन्न उपलब्ध प्रचार साधनों, जैसे कि पैम्फलेट वितरण, प्रिंट मीडिया का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से भी जन जागरूकता अभियान तेज करने को कहा गया है।