अकेले व्यापारी ही नहीं, कर्मचारी-अधिकारी भी थे जिम्मेदार!
रेल प्रशासन ने “रेलव्हिस्पर्स” और “रेलसमाचार” की खबर का संज्ञान लेते हुए कोटा स्टेशन से चांगसारी रेलवे स्टेशन, रांगिया डिवीजन, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लिए माल का गलत डिक्लेरेशन करके कोटा स्टोन भेजने वाले व्यापारी – मेसर्स विनायक लॉजिस्टिक्स – पर ₹7,83,797/- का जुर्माना लगाया है।
व्यापारी ने उक्त जुर्माना राशि रेलवे में जमा भी करा दी है।
परंतु माल के गलत डिक्लेरेशन के लिए केवल व्यापारी ही अकेले जिम्मेदार नहीं था, बल्कि इस तरह माल की गलत और मैनुअल बुकिंग करने वाले कर्मचारी और उन्हें ऐसा करने का आदेश देने वाले संबंधित अधिकारी भी जिम्मेदार थे।
अतः संबंधित कर्मचारियों-अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाए!
“माल बुकिंग/लोडिंग/ओवर लोडिंग तथा माल की गलत डिक्लेरेशन का रेलवे में धड़ल्ले चल रहा गोरखधंधा!“
इसके बाद अब रेल प्रशासन द्वारा सबसे पहले सारी माल बुकिंग ऑनलाइन सुनिश्चित की जानी चाहिए!
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#खबर का असर: #रेलवे ने कोटा स्टोन भेजने वाले व्यापारी पर लगाया ₹7,83,797/- का जुर्माना
— RAILWHISPERS (@Railwhispers) July 18, 2021
परंतु इसके लिए केवल व्यापारी जिम्मेदार नहीं था, कर्मचारी-अधिकारी की भी जिम्मेदारी तय की जाए
और अब सारी माल बुकिंग ऑनलाइन सुनिश्चित की जाए@wc_railway @RailMinIndia @drmkota @gmwcrailway https://t.co/cRrdrX3TtE pic.twitter.com/N1oRmkL7WE